हाईकोर्ट ने एयर इंडिया से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Edited By ,Updated: 04 Mar, 2015 11:17 PM

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प्रदेश में हवाई जहाज के आने-जाने की असुविधा को लेकर हाईकोर्ट के समक्ष आए मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को आदेश दिए कि वह इस बाबत गठित कमेटी द्वारा सुझाई गई त्रुटियों के दृष्टिगत स्टेटस रिपोर्ट पेश करे।

शिमला: प्रदेश में हवाई जहाज के आने-जाने की असुविधा को लेकर हाईकोर्ट के समक्ष आए मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को आदेश दिए कि वह इस बाबत गठित कमेटी द्वारा सुझाई गई त्रुटियों के दृष्टिगत स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने रिपोर्ट 3 सप्ताह के भीतर पेश करने के आदेश दिए हैं।

 

कोर्ट ने इस मामले में बनाए गए सभी प्रतिवादियों को आदेश दिए हैं कि वे जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे को सुचारू बनाएं। गौरतलब है कि बड़े लंबे समय से प्रदेश में हवाई जहाजों की आवाजाही नहीं हो रही है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार सितम्बर, 2012 से जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से जहाज की आवाजाही नहीं हुई है। एक दैनिक समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार अब जुब्बड़हट्टी के अलावा कंडाघाट के पास हवाई अड्डे को बनाने के उद्देश्य से जगह का चयन किया गया है ताकि प्रदेश में बड़े हवाई अड्डे का निर्माण किया जा सके।

 

याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि प्रदेश में हवाई जहाजों की आवाजाही न होने के कारण पर्यटन को भी खासा नुक्सान उठाना पड़ रहा है। प्रार्थी पारस धौलटा ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि प्रतिवादियों को जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से फ्लाइट को सुचारू करने के आदेश जारी किए जाएं। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गत 9 जनवरी को विस्तृत आदेश पारित कर नागरिक उड्डयन सचिव सहित 10 उच्च अधिकारियों की कमेटी का गठन कर उन्हें एयरपोर्ट को सुचारू बनाने के लिए जरूरी सुझाव देने के आदेश दिए थे।

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