लोहा, स्टील, धागा, सरसों, कॉटन व पेपर बोर्ड को ई-ट्रिप से छूट

Edited By ,Updated: 05 Mar, 2015 03:27 AM

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पंजाब विधानसभा का 2 सप्ताह का बजट सत्र 12 मार्च से राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी के अभिभाषण से शुरू होगा।

चंडीगढ़ (पराशर): पंजाब विधानसभा का 2 सप्ताह का बजट सत्र 12 मार्च से राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी के अभिभाषण से शुरू होगा। वित्त मंत्री परमिंद्र सिंह ढींडसा वित्त वर्ष 2015-16 का बजट 20 मार्च को पेश करेंगे। सदन 25 मार्च को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगा। विधानसभा के कार्यक्रम को मंजूरी बुधवार को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में दी गई। 
 
मंत्रिमंडल ने डिप्टी सुपरिटैंडैंट जेल/डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर्स (ग्रेड-2) को पी.पी.एस.सी. के जरिए भर्ती करने को पंजाब स्टेट सिविल सॢवसिज (अप्वाइंटमैंट बाई कम्बाइन कम्पीटेटिव एग्जामिनेशन) रूल्ज 2009 में संशोधन को मंजूरी दी। एक अहम फैसले में कैबिनेट ने दुकानदारों को इंस्पैक्टरी राज से बचाने के लिए राज्य के सभी शहरों (क्लास-1 और निगमों समेत) में राहत स्कीम लागू करने का फैसला किया। सालाना 10 लाख रुपए से कम कारोबार वाले छोटे दुकानदारों के लिए टैक्स कम किया गया है। 
 
अब 5 से 10 लाख रुपए तक के कारोबार वाले व्यापारियों को एकमुश्त टैक्स 5,000 की जगह 1,000 रुपए देना होगा। कैबिनेट ने 5 लाख से कम कारोबार वाले व्यापारियों को इंस्पैक्टरी राज से बचाने के लिए 50 रुपए की फीस पर निल टैक्स लाइबिलिटी सर्टीफिकेट मुहैया करवाने की सुविधा दी है। राहत स्कीम की दरों में 3 साल यानी 31 मार्च 2018 तक कोई वृद्धि न करने और इसके बाद प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि का भी फैसला किया गया। एक और अहम फैसले में कैबिनेट ने राज्य की लोहा और स्टील री-रोलिंग मिलों के लिए कम्पाऊंडिंग स्कीम शुरू करने को मंजूरी दी। इसके तहत उन उद्योगों के टैक्स की देनदारी को वस्तुओं के उत्पादन के लिए इस्तेमाल बिजली की यूनिटों से ङ्क्षलक कर दिया जाएगा। मिल हर माह यूनिटों की खपत के आधार पर 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से टैक्स देगी और जो स्क्रैप सीधे तौर पर अपने नाम या टैंडर द्वारा मंगवाई जाएगी उस पर 2 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। 
 
राज्य  में  म्यूनिसिपल  हद  के बाहर अनधिकृत निर्माण को योजनाबद्ध ढांचे में लाने के लिए कैबिनेट ने उन इमारतों को रैगुलर करने के लिए कम्पाऊंडिंग पॉलिसी तैयार करने को भी मंजूरी दी। 
 
कैबिनेट ने लोहा, स्टील, धागा, सरसों, कॉटन, वैजीटेबल ऑयल व पेपर बोर्ड को ई-ट्रिप से हटाने को मंजूरी दे दी। इस प्रकार कैबिनेट ने लोहा व स्टील पर वैट दर 2.50 प्रतिशत जमा 10 प्रतिशत सरचार्ज से बढ़ाकर 3.50 प्रतिशत जमा 10 प्रतिशत सरचार्ज करने का फैसला लिया। इसके अलावा कन्वैट पेड स्क्रैप (आयरन व स्टील) पर एडवांस टैक्स की मौजूदा दर 2.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.50 प्रतिशत कर दी। लोहा व स्टील उद्योग की मांग पर इन पर इनपुट टैक्स टैरिफ की स्टेजें 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गईं। 
 
खजाने को हो रहा नुक्सान रोकने के लिए कैबिनेट ने पोलीविनाइल क्लोराइड, लीनियर लो डैंसिटी पॉलीथीन, लो डैंसिटी पॉलीथीन, हाई डैंसिटी पॉलीथीन और पोलीमर ऑफ प्रॉप्लिन को पंजाब वैट एक्ट के शैड्यूल बी से निकालकर शैड्यूल ई में शामिल करने को मंजूरी दी। इन वस्तुओं पर वैट की दर अब 8.5 जमा 10 प्रतिशत सरचार्ज होगी। मंत्रिमंडल ने पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एक्ट 1958 में संशोधन को भी मंजूरी दी। 
 
इसके द्वारा दुकानों व व्यापारिक अदारों में महिला कर्मियों की सुरक्षा यकीनी बनाने के लिए कुछ शर्तों पर उन्हें रात की शिफ्ट में काम करने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों का शोषण रोकने के लिए कैबिनेट ने मिनीमम वेजिज एक्ट की धारा 2आई को संशोधित करने को मंजूरी दी। इसके अनुसार अध्यापक इम्प्लायज की परिभाषा में आ जाएंगे और सरकार उनके कम से कम वेजिज तय कर सकेगी। 
 
कैबिनेट ने पंजाब राज्य कैंसर और ड्रग एडिक्शन ट्रीटमैंट बुनियादी ढांचा फंड एवं पंजाब पुरातत्व ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्व शिला लेख संस्थानों और सभ्याचारक विरासती रखरखाव बोर्ड फंड के लिए पूंजी निवेश की 0.25 प्रतिशत की कुल राशि में से बराबर का योगदान 0.125 प्रतिशत रखने को मंजूरी दी। एक अन्य अहम फैसले में कैबिनेट ने राज्य में प्राकृतिक गैस पर मौजूदा 5.5 प्रतिशत जमा 10 प्रतिशत सरचार्ज बढ़ाकर 13 प्रतिशत जमा 10  प्रतिशत सरचार्ज करने का फैसला किया। इससे सरकारी खजाने को गत वर्ष के मुकाबले 45 करोड़ रुपए का राजस्व अधिक मिलेगा। कैबिनेट ने आनंदपुर साहिब का नाम बदलकर श्री आनंदपुर साहिब रख दिया। 
 
पंजाब कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले
 
- विधानसभा का बजट सत्र 12 से 25 तक चलेगा
- 20 मार्च को पेश होगा पंजाब का बजट
- व्यापारियों को इंस्पैक्टरी राज से बचाने के लिए राहत स्कीम का दायरा बढ़ा
- निगम की हद के बाहर अनधिकृत निर्माण के लिए कम्पाऊंडिंग पॉलिसी को हरी झंडी
- डिप्टी सुपरिंटंडैंट जेल/जिला प्रोविजन अफसर (ग्रेड-2) की भर्ती पी.पी.एस.सी. से करने को मंजूरी
- प्राकृतिक गैस पर वैट 5.5 प्रतिशत प्लस 10 प्रतिशत सरचार्ज से बढ़ाकर 13 प्रतिशत जमा 10 प्रतिशत सरचार्ज हुआ

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