शिक्षक घोटाला: दिल्ली HC से चौटाला को झटका, सजा कायम

Edited By ,Updated: 05 Mar, 2015 11:15 AM

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दिल्ली हाईकोर्ट से शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आेमप्रकाश चौटाला और उनके विधायक बेटे अजय चौटाला को झटका।

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट जूनियर बेसिक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आेमप्रकाश चौटाला और उनके विधायक बेटे अजय चौटाला समेत 55 दोषियों की अपील पर आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने आेमप्रकाश चौटाला और उनके विधायक बेटे अजय चौटाला की सजा बरकार रखी।

आपको बता दें कि ओपी चोटाला और अजय चौटाला को इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी जिसे आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कायम रखा। वहीं चौटाला के वकील डी. के. शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को देखकर अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने पिछले साल 11 जुलाई को मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले में विद्याधर तथा बादशामी समेत आठ अन्य लोगों को साल 2000 में 3206 जूनियर शिक्षकों की अवैध तरीके से भर्ती के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अन्य दोषियों में से 44 को चार साल की जेल और एक को पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई थी।

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