बाप ने सौतेली बेटी से किया दुष्कर्म

Edited By ,Updated: 06 Mar, 2015 07:07 AM

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पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में सौतेले पिता को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक की अदालत ने...

गुडग़ांव(अशोक): पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में सौतेले पिता को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक की अदालत ने 10 वर्ष की कैद व 16 हजार रुपए जुर्माने का भुगतान करने का फैसला सुनाया है। इसी मामले में आरोपी मां को भी अदालत ने 5 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने का भुगतान करने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पुलिस फाइल से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत वर्ष 25 सितंबर को गुडग़ांव की एक किशोरी ने सिविल लाइन थाना पुलिस में शिकायत दी थी कि वह 12वीं कक्षा की छात्रा है।

वर्ष 2011 वह अपने परिवार के साथ गुडग़ांव में रह रही है। वर्ष 2002 में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता की मौत के बाद उसके घर दीनानाथ नाम के व्यक्ति का आना-जाना लगा रहा। कुछ समय बाद वह तथा उसकी मां कामना दोनों पति-पत्नी के रूप में रहने लगे। किशोरी ने शिकायत में आरोप लगाया था कि वर्ष 2005 में उसके सौतेले पिता दीनानाथ का रिश्तेदार अरुण भी उनके घर आकर रहने लगा। मौका पाकर अरुण ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

यह बात उसने अपनी मां कामना को बताई जिस पर उसने उसे चुप रहने को कहा। सौतेले पिता दीनानाथ को भी बताया तो उसने भी उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। गत वर्ष अगस्त माह में रक्षाबंधन के दिन वह अपनी बुआ अरुणा मान के घर नोएडा चली गई। यहां पर उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखने की बात कही और वहीं पर रहने लगी लेकिन पीड़िता के माता-पिता उसे वापस गुडग़ांव ले आए उसने सारी घटना की जानकारी बुआ को दी जिस पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी।

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