Edited By ,Updated: 20 Mar, 2015 03:18 AM
डी.सी.पी. अर्बन सुरेंद्र पाल सिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए सभी पैट्रोल पम्प संचालकों को बिना पंजीकरण के वाहनों में पैट्रोल और....
अम्बाला शहर (पंकेस): डी.सी.पी. अर्बन सुरेंद्र पाल सिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए सभी पैट्रोल पम्प संचालकों को बिना पंजीकरण के वाहनों में पैट्रोल और डीजल न डालने के निर्देश दिए हैं। डी.सी.पी. ने बताया कि जिले में चोरी, पर्स और गहनों की स्नैचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।