अब इनके लिए भी यात्रा के समय पासपोर्ट को रखना होगा जरूरी

Edited By ,Updated: 27 Mar, 2015 02:16 AM

article

एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने समुद्री पोतों के चालक दल के सदस्यों के लिए एक जून से विदेश की यात्रा करते समय पासपोर्ट रखना अनिवार्य कर दिया है

नई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने समुद्री पोतों के चालक दल के सदस्यों के लिए एक जून से विदेश की यात्रा करते समय पासपोर्ट रखना अनिवार्य कर दिया है और इस तरह चार दशक से मिल रही छूट समाप्त हो गई है। विदेश मंत्रालय ने आज बयान जारी कर कहा कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत कोई भी व्यक्ति भारत से तब तक बाहर नहीं जा सकता या जाने का प्रयास नही कर सकता है जब तक उसके पास यात्रा के लिए वैध पासपोर्ट नहीं हो।  

बहरहाल भारत सरकार की तरफ से 1968 में जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक समुद्री पोत के क्रू और सहायक कर्मियों को विदेश जाने से पहले अनिवार्य रूप से पासपोर्ट रखने से छूट थी। इस प्रावधान के तहत ये कर्मी पहचान पत्र के आधार पर विदेश की यात्रा कर सकते थे। विदेश विभाग ने बताया, ‘‘सरकार ने प्रावधान पर पुनर्विचार किया और एक जून 2015 से इस सुविधा को हटाने का निर्णय किया गया। गजट अधिसूचना 16 मार्च 2015 की प्रति संलग्न की गई है।’’ विभाग ने बताया कि इसको देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों और वे लोग जो समुद्री पोत के क्रू और सहायक सदस्य हैं उन्हें भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए पासपोर्ट रखना जरूरत होगा। इसने बताया कि भारत और विदेशों में पासपोर्ट जारी करने वाले सभी अधिकारियों से आग्रह किया जाता है कि एेसे आवेदकों को तत्परता से पासपोर्ट जारी करने में पूर्ण सहयोग करें। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!