Edited By ,Updated: 27 Mar, 2015 08:29 AM
तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकद्दमा चलाने के लिए नियुक्त विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) को हाईकोर्ट में भी अपील
नई दिल्ली: तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकद्दमा चलाने के लिए नियुक्त विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) को हाईकोर्ट में भी अपील कार्रवाई के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी खिंचाई की।
न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर और न्यायमूर्ति आर बानुमति की पीठ से कर्नाटक सरकार के वकील ने कहा, ‘‘एक बार मुकद्दमा पूरा हो चुका है, भवानी सिंह (विशेष लोक अभियोजक) को हाईकोर्ट के समक्ष अपील कार्रवाई में पेश होने का कोई अधिकार नहीं है।’’ इस पर पीठ ने कहा, ‘‘आपने उन्हें एेसा करने से क्यों नहीं रोका?...उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया।
शब्दों में कहना अलग बात है और उसे अमल में लाना अलग बात है। आपने यह केवल शब्दों में कहा है।’’ पीठ द्रमुक नेता के. अनबजगन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने विशेष लोक अभियोजक भवानी सिंह को हटाने की मांग की थी और मामले में अभियोजक के रूप में उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। अनबजगन ने मामले में हाईकोर्ट में अपील कार्रवाईयों पर स्थगन की भी मांग की है