भूत भगाने के नाम पर महिलाओं को जंजिरों से जकड़कर घसीटा

Edited By ,Updated: 28 Mar, 2015 05:00 AM

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने त्रिवेणी संगम प्रयाग में भूत भगाने के नाम पर जंजीर से जकड़कर महिलाओं को पीटने के मामले में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से जवाब मांगा है।

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने त्रिवेणी संगम प्रयाग में भूत भगाने के नाम पर जंजीर से जकड़कर महिलाओं को पीटने के मामले में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायाधीश डा. डी.वाई.चन्द्रचूड तथा न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल की खण्डपीठ ने हयूमन राइट्स ला नेटवर्क एवं विधि छात्रा दीक्षा द्विवेदी और चार्ली प्रकाश की जनहित याचिका पर आज यह आदेश दिया । याचिका पर अधिवक्ता ममता सिंह ने बहस की। 

न्यायालय ने इस मामले को लेकर विचाराधीन याचिका को भी एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई करने को कहा है। याची का कहना है कि 18 मार्च को संगम पर बुंदेलखण्ड और मध्य प्रदेश से लायी गयी कई आदिवासी महिलाओं का बाल पकड़कर गंगा में भूत प्रेत भगाने के नाम पर घसीटा जाता है। भूत उतारने के नाम पर महिलाएं नियमित प्रताडि़त की जा रही हैं। लोग घटना को मूकदर्शक होकर देखते रहे। याची का कहना है कि कुंभ के समय भी ऐसी घटनाएं हुई। मौके पर तैनात पुलिस ने नहीं रोका। याची संगठन की एक टीम ने मौके का निरीक्षण कर घटना की रिपोर्ट तैयार की किन्तु कानून के खिलाफ महिलाओं के लगातार हो रहे उत्पीडऩ की रोकथाम के कोई कदम उठाये नहीं गए। याचिका में महिलाओं की सुरक्षा की मांग की गयी है।  
 

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