Edited By ,Updated: 28 Mar, 2015 10:19 AM
हरियाणा में यहां के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में चाचा...
जींद: हरियाणा में यहां के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में चाचा को दोषी करार देते हुए उसे आज दस वर्ष की कैद तथा 22 हजार रुपए जुमाने की सजा सुनाई। अदालत में अपने फैसले में यह भी कहा कि जुर्माना न भरने पर दोषी जोगेंद्र को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार आसन गांव की एक किशोरी ने गत 13 फरवरी को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में अपने चाचा पर गत दो माह से उसका यौन शोषण करने तथा ब्लैकमेल कर रुपए एंठने का आरोप लगाया था। उसने किशोरी को धमकाया कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा।