चाचा ने किया भतीजी का यौन शोषण

Edited By ,Updated: 28 Mar, 2015 12:30 AM

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने शुक्रवार को भतीजी का यौन शोषण करने के जुर्म में रिश्ते के चाचा को...

जींद: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने शुक्रवार को भतीजी का यौन शोषण करने के जुर्म में रिश्ते के चाचा को 10 वर्ष का कारावास तथा 22,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोग पक्ष के अनुसार गांव आसन निवासी एक किशोरी ने 13 फरवरी को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रिश्ते में चाचा लगने वाला गांव का ही जोगेंद्र उर्फ शीलू लगभग पिछले 2 माह से उसका यौन शोषण कर रहा है। परिजनों को घटना के बारे में बताने या शिकायत करने पर उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। किशोरी ने आरोप लगाया था कि आरोपी युवक धमकी देता हुआ नशीली गोलियां परिजनों को खिलाने पर मजबूर करता था। उसके बाद रात को उसके साथ दुष्कर्म करता था।

आरोपी युवक ने हाल ही में किशोरी पर दबाव डालते हुए उसके घर से 17,000 रुपए की नकदी मंगवा ली। इसके बाद से युवक के ब्लैकमेङ्क्षलग डिमांड लगातार बढ़ती गई। आखिरकार किशोरी का धैर्य जवाब दे गया और परिजनों को सारी घटना के बारे में अवगत करवाया। सदर थाना पुलिस ने जोगेंद्र उर्फ शीलू के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने तथा पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने भतीजी का यौन शोषण करने के जुर्म में रिश्ते के चाचा जोगेंद्र उर्फ शीलू को 10 वर्ष का कारावास तथा 22,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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