चैक बाऊंस मामले का उद्घोषित अपराधी दबोचा

Edited By ,Updated: 28 Mar, 2015 01:03 AM

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लाखों रुपए के चैक बाऊंस हो जाने के बाद न्यायालय में चल रहे मामले में पेशियों पर न आने के चलते मामले के आरोपी अरूप रतन भट्टाचार्य को बिलासपुर पुलिस के पीओ सैल की टीम ने चंडीगढ़ से धर दबोचा है।

बिलासपुर: लाखों रुपए के चैक बाऊंस हो जाने के बाद न्यायालय में चल रहे मामले में पेशियों पर न आने के चलते मामले के आरोपी अरूप रतन भट्टाचार्य को बिलासपुर पुलिस के पीओ सैल की टीम ने चंडीगढ़ से धर दबोचा है। आरोपी को पुलिस बिलासपुर ले आई है। आरोपी मूल रूप से दक्षिण भारतीय है और काफी समय से चंडीगढ़ में ही रह रहा है।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 के आसपास बिलासपुर के रौड़ा सैक्टर निवासी विरेंद्र ठाकुर से व्यापार के नाम पर आरोपी अरूप रतन भट्टïाचार्य ने करीब 6 लाख रुपए लिए थे और बाद में इन्हें लौटाने के लिए इस राशि के चैक विरेंद्र ठाकुर को भट्टाचार्य ने दिए लेकिन जब ये चैक विरेंद्र ने बैंक में भुगतान हेतु दिए तो सभी चैक बाऊंस हो गए। विरेंद्र ने आरोपी भट्टाचार्य को उसकी यह राशि देने को कहा लेकिन भट्टïाचार्य ने यह राशि नहीं दी।

विरेंद्र ने इस संबंध में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई चली लेकिन आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुआ और पेशियों से बचता रहा। इसके बाद सीजेएम बिलासपुर की अदालत ने अरूप रतन भट्टïाचार्य को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया, जिसे शुक्रवार को मुख्य आरक्षी बलदेव की अगुवाई में पीओ सैल की टीम चंडीगढ़ से दबोच कर बिलासपुर ले आई। आरोपी को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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