सेक्स वीडियो: सीबीआई ने की दूसरी गिरफ्तारी

Edited By ,Updated: 31 Mar, 2015 10:50 PM

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केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज एक लड़की की रजामंदी के बगैर सेक्स वीडियो कथित रूप से बनाने तथा उसे सोशल..

नई दिल्ली: केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज एक लड़की की रजामंदी के बगैर सेक्स वीडियो कथित रूप से बनाने तथा उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में ओडिशा से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 
 
हैदराबाद के एक एनजीओ द्वारा प्रधान न्यायाधीश एचके दत्तू को लिखे एक पत्र पर स्वत संज्ञान लेने वाले उच्चतम न्यायालय द्वारा सौंपे गए मामलों में यह दूसरी गिरफ्तारी है। एनजीओ ने सोशल मीडिया में फैलाए जा रहे यौन अपराधों के अलग-अलग नौ वीडियो को एक पेन ड्राइव के जरिए पेश किया। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को इन मामलों में जांच शुरू करने का आदेश दिया था। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि पीड़ित की रजामंदी के बगैर उसका सेक्स वीडियो कथित रूप से बनाकर उसे सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में 30 वर्षीय देबाशीष देव को कटक से गिरफ्तार किया गया।  
 
इससे पहले इस महीने सीबीआई ने भुवनेश्वर से प्रोपर्टी डीलर सुब्रत साहू उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया था जो वीडियो क्लिप में संभवत दिखा था। सूत्रों ने कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देशों पर देव के खिलाफ आईपीसी की धाराओं (292)अश्लील विज्ञापन और प्रदर्शन, 354 सी और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज कियाा गया। किसी भी मामले में अपराध का समय और जगह तथा वीडियो में दिखने वाले पीड़ित और अपराधियों की पहचान स्पष्ट नहीं है।
 
इस मामले के अलावा एजेंसी ने कथित सामूहिक बलात्कार की छह प्राथमिकी तथा बलात्कार की एक प्राथमिकी दर्ज की है जबकि एक प्राथमिक जांच शुरू की गई हैै। 
 
 

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