बदलेगा देश का नाम? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

Edited By ,Updated: 25 Apr, 2015 01:13 PM

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सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके मांग की गई है कि 'इंडिया' का नाम बदल कर भारत किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके मांग की गई है कि 'इंडिया' का नाम बदल कर भारत किया जाना चाहिए।  सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने देश के नामकरण पर उठाए गए सवालों का परीक्षण करने का आज फैसला किया और केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा कि च्इंडियाज् नाम को बदलकर च्भारतज् कर दिया जाना चाहिए।

चीफ जस्टिस एच एल दत्तू और जस्टिस अरूण मिश्रा की पीठ ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जनहित याचिका पर नोटिस भी जारी किया। याचिका में केंद्र को किसी सरकारी उद्देश्य के लिए और आधिकारिक पत्रों में इंडिया नाम का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई है। यह याचिका महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन भटवाल ने दायर की।

उन्होंने कहा कि यहां तक कि गैर सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट्स को भी सभी आधिकारिक और अनाधिकारिक उद्देश्यों के लिए च्भारतज् का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। जनहित याचिका में कहा गया है कि संविधान सभा में देश का नाम रखने के लिए च्च्भारत, हिंदुस्तान, हिंद और भारतभूमि या भारतवर्ष और उस तरह का नामज्ज् रखने के प्रमुख सुझाव आए थे।

इस याचिका में उठाए गए सवालों में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद एक में इंडिया का उल्लेख एक संदर्भ के तौर पर ही था। ताकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को संविधान के अनुच्छेद 395 से बदला जा सके। इसीलिए देश का उल्लेख इंडिया के तौर पर किया गया। लेकिन आज सभी गैर-सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट्स और सरकारी विभागों में इंडिया शब्द के इस्तेमाल का प्रचलन है।

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