Edited By ,Updated: 26 Apr, 2015 03:01 PM
शेयरधारकों की बैठक में उपहारों का वितरण जल्दी ही बीते दिनों की बात होगी। सरकार कंपनी संचालन गतिविधियों को मजबूत करने तथा गड़बडिय़ों को रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने जा रही है।
नई दिल्ली: शेयरधारकों की बैठक में उपहारों का वितरण जल्दी ही बीते दिनों की बात होगी। सरकार कंपनी संचालन गतिविधियों को मजबूत करने तथा गड़बडिय़ों को रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने जा रही है। एक जुलाई से प्रभाव में आ रहे कड़े मानकों के तहत कंपनियों के लिए उन प्रस्तावों के उद्देश्य तथा प्रभावों के बारे में साफ तौर पर बताना होगा जिसे शेयरधारकों की वोटिंग के लिए रखा जाता है।
विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए मानकों का पालन अनिवार्य होगा और इसका अनुपालन करने में विफल रहने वाली कंपनियों पर कंपनी कानून, 2013 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। आम बैठकों के लिए तैयार मानकों के अनुसार, ''बैठक के संदर्भ में सदस्यों को कोई उपहार, उपहार कूपन या उपहारों के बदले नकद राशि वितरित नहीं की जाएगी।''
यह नियम पंजीकृत कंपनियों के डिबेंचर धारकों तथा ऋणदाताओं समेत सभी प्रकार की आम बैठकों पर लागू होगा। इन मानकों को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया (आईसीएसएसआई) ने तैयार किया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसे अधिसूचित किया गया है। इस कदम से संदिग्ध सौदों के मामलों पर लगाम लगेगा। शेयरधारकों को भेजे जाने वाले नोटिस में उन सभी बातों के बारे में विस्तार से बताना होगा जिसके बारे में कंपनी मंजूरी चाहती हैं।