Edited By ,Updated: 27 Apr, 2015 02:37 AM
दिल्ली के एक प्रमुख अस्पताल और इसकी स्त्री रोग विशेषज्ञ को शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने उस दम्पति को 1 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का निर्देश दिया है
नई दिल्ली: दिल्ली के एक प्रमुख अस्पताल और इसकी स्त्री रोग विशेषज्ञ को शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने उस दम्पति को 1 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का निर्देश दिया है जिनकी बेटी चिकित्सक की लापरवाही के कारण मानसिक तौर पर नि:शक्त हो गई।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 15 साल से भी अधिक समय पहले हुई घटना का जिक्र करते हुए अपने आदेश में उल्लेख किया कि बच्ची का इलाज कई अस्पतालों में हुआ लेकिन 12 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इसके अलावा उसने इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आदेश के मुताबिक चिकित्सक दम्पति को दिए जाने वाले एक करोड़ रुपए के मुआवजे में 80 लाख रुपए अस्पताल को देने होंगे और शेष 20 लाख रुपए स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सोहिनी वर्मा को चुकाने होंगे।