Edited By ,Updated: 04 May, 2015 03:28 AM
अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) संशोधन नियम-2015 के मसौदे के अनुसार राज्य सरकारें किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी को एक हफ्ते से ज्यादा निलंबित नहीं रख सकेंगी। सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां राज्य सरकारों की समीक्षा समिति ने इसकी पूर्व अनुमति...
नई दिल्लीः अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) संशोधन नियम-2015 के मसौदे के अनुसार राज्य सरकारें किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी को एक हफ्ते से ज्यादा निलंबित नहीं रख सकेंगी। सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां राज्य सरकारों की समीक्षा समिति ने इसकी पूर्व अनुमति दी हो। साथ ही राज्य सरकारों को उनके निलंबन के बारे में 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को सूचना देनी होगी। कार्मिक मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से सलाह-मशविरे के बाद यह मसौदा तैयार किया है।
नए मसौदे के अनुसार निलंबन को एक हफ्ते से अधिक जारी रखने के लिए राज्यों को सिविल सर्विसेज बोर्ड या केंद्रीय समीक्षा समिति की अनुशंसा की जरूरत होगी । नई नियमावली में यह अनिवार्य किया गया है कि राज्य सरकार आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के निलंबन के केंद्र के आदेश की 30 दिन के भीतर पुष्टि करे। मौजूदा नियमावली में यह अवधि 45 दिन की है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार का यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि नौकरशाह मांग करते रहे हैं कि राज्य सरकारों द्वारा मनमर्जी से उनका निलंबन और स्थानांतरण कर देते हैं।