चैक बाऊंस होने पर 1 साल कैद

Edited By ,Updated: 19 May, 2015 08:54 PM

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घुमारवीं के न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-2 विवेक शर्मा की अदालत ने चैक बाऊंस मामले में घुमारवीं के पवन कुमार को 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

घुमारवीं: घुमारवीं के न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-2 विवेक शर्मा की अदालत ने चैक बाऊंस मामले में घुमारवीं के पवन कुमार को 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता रूपा देवी के अधिवक्ता अंशुल रतन ने बताया कि रूपा देवी ने 24 फरवरी, 2012 को ब्रम्ही देवी विधवा रूपा राम निवासी बाड़ी मंझेड़वा तहत घुमारवीं के साथ जमीन खरीदने का इकरार किया और रूपा देवी ने 2 लाख रुपए की राशि ब्रम्ही देवी को दे दी लेकिन इकरारनामा के बाद रूपा देवी को पता चला कि ब्रम्ही देवी ने जमीन बेचने का इकरार धोखा धड़ी से किया है।

रूपा देवी ने जब ब्रह्मïी देवी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो इस बीच पवन कुमार ने शपथ पत्र देकर रूपा देवी को 2 लाख रुपए की राशि देने की बात कही परंतु शपथ पत्र के बाद जब दोषी पवन ने पैसा नहीं दिया तो रूपा देवी ने पुलिस थाना में शिकायत की। जिस पर दोषी पवन कुमार ने 2 लाख रुपए का चैक 25 अगस्त, 2012 को जारी किया। पवन कुमार ने ब्रम्ही देवी द्वारा ली गई राशि को चुकाने के लिए 2 लाख रुपए का चैक शिकायतकर्ता को दिया था परंतु दोषी के खाता में पैसा न होने पर चैक बाऊंस हो गया। शिकायतकर्ता ने फिर अदालत का सहारा लिया और अदालत ने पवन कुमार को दोषी करार करते हुए एक वर्ष के कारावास व 2.50 लाख रुपए की राशि देने की सजा सुनाई।

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