Edited By ,Updated: 23 May, 2015 09:23 AM
होईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना न करने पर आरटीओ हमीरपुर को स्थानांतरित करने के लिए प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश जारी किए हैं।
शिमला: होईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना न करने पर आरटीओ हमीरपुर को स्थानांतरित करने के लिए प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने पिछले आदेशों में आरटीओ हमीरपुर को हमीरपुर-गलोड़, हमीरपुर-सुजानपुर व हमीरपुर के अन्य भागों के लिए संयुक्त समयसारिणी बैठक आयोजित करने को कहा था। यह आदेश 15 जनवरी को जारी किए गए थे। बैठक का आयोजन 30 जनवरी तक होना चाहिए था।
बसों की समयसारिणी से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि पिछले 3 वर्षों से इस बारे किसी भी बैठक का आयोजन नहीं किया गया है जोकि अपने आप में राज्य सरकार की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है। कोर्ट ने कहा कि आरटीओ हमीरपुर अपना वैधानिक कर्तव्य निभाने में असफल रहे हैं। यही नहीं उसने कोर्ट के पिछले आदेशों की भी अवहेलना की। कोर्ट ने कहा कि उसने कोर्ट के आदेशों का कोई सम्मान नहीं किया। वह वैधानिक कत्र्तव्य का निर्वहन करने योग्य नहीं है इसलिए इसका उक्त पद पर बने रहना जनहित में नहीं है।