Edited By ,Updated: 24 May, 2015 10:07 AM
धोखाधड़ी से मुख्तयार आम बनाकर जमीन की रजिस्ट्री करवाने के मामले में आज पांवटा के कोर्ट नंबर एक के एसीजेएम परविन्द्र सिंह अरोड़ा ने 4 लोगों को 2-2 साल कारावास तथा 3-3 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
पांवटा साहिब: धोखाधड़ी से मुख्तयार आम बनाकर जमीन की रजिस्ट्री करवाने के मामले में आज पांवटा के कोर्ट नंबर एक के एसीजेएम परविन्द्र सिंह अरोड़ा ने 4 लोगों को 2-2 साल कारावास तथा 3-3 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में सभी को 3-3 माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।
जिला सहायक न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि मामला 2006 का है। चमन कौर निवासी रामपुर बंजारन ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे जालसाजी की और धोखाधड़ी से नानक चंद से मुख्तयार आम बनवा ली और जमीन की रजिस्ट्री अपने पति गुरवचन सिंह के नाम करवा ली। इस जालसाजी में हंसराज व अमर सिंह ने भी उसका साथ दिया था। पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आज सभी को सजा सुनाई गई।
संजय पंडित ने बताया कि चारों मुजरिमों को धारा 420 के तहत 2-2 साल की सजा व 3-3 हजार रुपए जुर्माना सुनाया गया। धारा 468 के तहत 2-2 साल की सजा व 3-3 हजार रुपए जुर्माना किया गया। धारा 506 के तहत एक-एक साल की सजा जबकि 2-2 हजार रुपए जुर्माना किया गया। धारा 120बी के तहत एक-एक साल की सजा जबकि एक-एक हजार रुपए जुर्माना किया गया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अलग-अलग धारा में अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।