एमएमयू में सुक्खू के प्रवेश पर अदालत दिया यह फैसला

Edited By ,Updated: 25 May, 2015 10:38 AM

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सोलन स्थित निजी मैडीकल विश्वविद्यालय एमएमयू में किसी भी जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को बिना इजाजत के जाने पर सोलन की अदालत ने रोक लगा दी है।

सोलन: सोलन स्थित निजी मैडीकल विश्वविद्यालय एमएमयू में किसी भी जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को बिना इजाजत के जाने पर सोलन की अदालत ने रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस की ओर से अधिवक्ता सुभाष वरमानी व रोहित शर्मा ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले एमएमयू में मैडीकल कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 150 सीटें बढ़ाने को लेकर एक पत्रकार वार्ता की थी, साथ ही एक कमेटी का गठन करके मामले की जांच करने की घोषणा की थी। 

सुक्खू द्वारा गठित की गई इस कमेटी को लेकर विश्वविद्यालय ने सोलन की सिविल जज जूनियर डिवीजन (1) की अदालत में एक याचिका दायर की जिसमें विवि ने कहा कि कोई भी निजी व्यक्ति कमेटी का गठन नहीं कर सकता है और न ही उनके परिसर में किसी जांच के लिए बिना इजाजत में दाखिल हो सकता है। इस मामले में अदालत ने प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के विवि परिसर में प्रवेश करने पर रोक लगाई है।

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