चरस तस्कर को 10 वर्ष की कैद

Edited By ,Updated: 26 May, 2015 10:16 AM

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चरस के साथ गिरफ्तार एक युवक को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

रामपुर बुशहर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चरस के साथ गिरफ्तार एक युवक को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त जुर्माना न देने की एवज में एक वर्ष कारावास की सजा काटनी होगी। यह सजा सत्र न्यायाधीश भपेश शर्मा ने सुनाई है।

 

जानकारी के अनुसार सुरेंद्र कुमार पुत्र कर्ण सिंह व धर्मपाल पुत्र हरिकेश गांव झागसी, जिला सोनीपत (हरियाणा)के रहने वाले हैं। वर्ष 2013 में पुलिस ने चैङ्क्षकग के दौरान दोनों को 2 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। यह शिकायत जिला कुल्लू के निरमंड थाने में दर्ज है। यह जानकारी उपन्यायवादी सुरेश हेटा ने दी।

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