मादक पदार्थ की तस्करी करने वाली 2 महिलाओं की सजा बरकरार

Edited By ,Updated: 29 May, 2015 12:38 PM

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प्रदेश हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाली 2 महिलाओं की सजा को बरकरार रखा है।

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाली 2 महिलाओं की सजा को बरकरार रखा है। दोनों महिलाओं को स्पैशल जज कुल्लू की अदालत ने 2010 में मादक पदार्थ रखने के आरोप में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपए बतौर जुर्माने की सजा सुनाई थी। न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश पीएस राणा की खंडपीठ ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि निचली अदालत ने साक्ष्यों व रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात सही फैसला दिया है। इस कारण इस फैसले में किसी भी फेरबदल की गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ने दोनों दोषी महिलओं द्वारा अलग-अलग दायर अपीलों को खारिज कर दिया।

धर्मा देवी व केकती देवी ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। मामले के अनुसार 29 मार्च, 2009 को जब पुलिस गश्त कर रही थी तो मलाणा डैम व चोहकी गांव के नजदीक पुलिस दोनों महिलाएं के बैग से 2.5-2.5 किलो चरस बरामद की थी। इसके पश्चात दोनों महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत पुलिस स्टेशन (सदर) कुल्लू में मामला दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष ने मामला स्पैशल जज कुल्लू के समक्ष ट्रायल के लिए पेश किया। इसमें अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाह पेश किए। निचली अदालत ने दोष साबित होने पर दोनों महिलाओं को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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