हाईकोर्ट ने भी कहा, सरकार का सुझाव मानना एलजी के विवेक पर

Edited By ,Updated: 29 May, 2015 05:50 PM

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दिल्ली सरकार को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है कि किसी भी नियुक्ति से पहले सरकार को इस मामले में सुझाव एलजी को भेजना होगा।

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है कि किसी भी नियुक्ति से पहले सरकार को इस मामले में सुझाव एलजी को भेजना होगा। इस सुझाव को मानना या नहीं मानना एलजी के विवेक पर निर्भर करता है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि अधिसूचना असंवैधानिक है।
 
इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ऐसा कहा है। यहां यह कहना भी जरूरी है कि इसी अधिसूचना से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से मामले को स्वतंत्र रूप से देखने को कहा था। कहना गैरजरूरी है कि कुछ दिन पूर्व दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने कहा था कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संदेह के घेरे में है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के उस कांस्टेबल को दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गिरफ्तार किया था और उस पर रिश्वत लेने के आरोप थे। 

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