Edited By ,Updated: 30 Jun, 2015 03:56 PM
बंबई उच्च न्यायालय ने आज भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के यह कहने के बाद नेस्ले इंडिया को मैगी नूडल्स का निर्यात करने की अनुमति दे दी
मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने आज भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के यह कहने के बाद नेस्ले इंडिया को मैगी नूडल्स का निर्यात करने की अनुमति दे दी कि उसे कंपनी द्वारा अपने उत्पाद को विदेश में निर्यात करने पर कोई एतराज नहीं है लेकिन उसकी नौ किस्मों के जनस्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने की वजह से उन पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर वह कायम है।
एफएसएसएआई के वकील महमूद प्राचा ने न्यायमूर्ति वी एम कनाडे और न्यायमूर्ति बी पी कोलाबावाला की पीठ से कहा, ‘हमें क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए, यदि कंपनी दावा करती है कि उसके उत्पाद सुरक्षित हैं और सुरक्षा मानकों का पालन करती है तो उसे इन उत्पादों को नष्ट करने के बजाय निर्यात करने दिया जाए।’ अदालत नेस्ले इंडिया की याचिका पर सुनवाई कर रही है। नेस्ले इंडिया ने उसके लोकप्रिय खाद्य स्नैक की नौ किस्मों पर एफएसएसएआई के रोक संबंधी पांच जून के आदेश को चुनौती दी है। उसने महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाया है।
महाराष्ट्र सरकार ने इसी आधार पर इन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी थी कि वे मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित एवं खतरनाक हैं। एफएसएसएएआई के यह कहने के बाद कि उसे कंपनी द्वारा मैगी का दूसरे देशों में निर्यात पर कोई आपत्ति नहीं है, उच्च न्यायालय ने नेस्ले इंडिया को अपने उत्पाद भारत के बाहर बेचने की छूट दे दी, बशर्ते कि नियमों एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करे। नेस्ले के वकील इकबाल छागला ने कहा कि महीने के आखिर तक कंपनी 17000 करोड़ पैकेट मैगी नष्ट करेगी । इसमें से 11000 करोड़ पैकेट बाजार से वापस मंगाये जा रहे हैंं।