चरस तस्कर को 10 साल कैद

Edited By ,Updated: 05 Jul, 2015 10:10 AM

article

विशेष जज एससी कैंथला ने चरस तस्करी के मामले में 1 व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

सोलन: विशेष जज एससी कैंथला ने चरस तस्करी के मामले में 1 व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे 1 साल के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जानकारी के अनुसार एसआईयू सोलन की टीम ने 23 फरवरी, 2013 को कोटलानाला में रूटीन चैकिंग के लिए नाका लगाया हुआ था कि इस दौरान टीम ने एक निजी बस को भी चैक किया। यह बस सिरमौर जिला के बासाधार से सोलन आ रही थी और इसकी सीट नंबर 15 पर बैठे व्यक्ति के पास एक बैग मौजूद था। पुलिस टीम ने बैग को चैक किया तो उसमें से 2 किलो चरस बरामद हुई।

पुलिस ने आरोपी की पहचान महेंद्र सिंह निवासी चौपाल के तौर पर की। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने मामले का चालान अदालत में पेश किया और सुनवाई के दौरान करीब 12 गवाहों के बयान और दोनों पक्षों में जिरह सुनने के बाद महेंद्र सिंह निवासी चौपाल को उक्त सजा सुनाई गई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी सरकारी वकील यशपाल सिंह ने की।

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!