Edited By ,Updated: 05 Jul, 2015 04:08 PM
बहुकरोड़ी ड्रग रैकेट मामले में पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार पूर्व डी.एस.पी. जगदीश भोला और अन्य की जायदाद की जांच के मामले में ...
पटियाला (बलजिंद्र): बहुकरोड़ी ड्रग रैकेट मामले में पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार पूर्व डी.एस.पी. जगदीश भोला और अन्य की जायदाद की जांच के मामले में इंफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) की तरफ से आज 11 और व्यक्तियों के खिलाफ जिला और सैशन जज एच.एस. मदान की अदालत में चार्जशीट दायर की गई।
जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है उनमें जगदीश भोला के पिता बलशिंद्र सिंह, माता बलतेज कौर, पत्नी गुरप्रीत कौर, ससुर दलीप सिंह मान और सास अमरजीत कौर भी शामिल हैं। इन के अलावा जिन अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, उनमें गुरमीत कौर, जगमिंद्र कौर, जोगिन्द्र कौर, अवतार सिंह तारी, संदीप कौर और बलजीत सिंह शामिल हैं। अब तक इस मामले में ई.डी. की तरफ से 24 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जा चुकी है जिसमें सब से पहले जगदीश भोला और कुछ महीने पहले 12 अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश की जा चुकी है।
यहां यह बताने योग्य है कि ई.डी. द्वारा इस मामले में 50 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट पेश करने का दावा किया गया था जबकि अब तक लगभग 2 साल बीत जाने के बाद सिर्फ 24 के खिलाफ ही चार्जशीट दायर की गई है। केस की सुनवाई के दौरान माननीय जज की तरफ से ई.डी. के अधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया गया है कि यदि वह और व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करना चाहते हैं तो जल्दी पेश करें, नहीं तो फाइनल रिपोर्ट बना कर पेश करें। सारी सुनवाई के बाद इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त पर डाल दी गई है। भोला के वकील सतीश करकरा की अर्जी मंजूर करते हुए अदालत ने 1 अगस्त को भोला को अदालत में पेश करने के आदेश सुना दिए हैं।
पेशी के बाद जगदीश भोला के वकील सतीश करकरा ने कहा कि ई.डी. की तरफ से पहले जगदीश भोला को और अब उसके परिवार को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। ई.डी. का आरोप था कि जगदीश भोला द्वारा नशे बेच कर कमाए गए पैसों से अपने परिवार के नाम जायदादें खरीदी गई हैं। एडवोकेट करकरा ने ई.डी. द्वारा भोला के परिवार वालों के खिलाफ दायर चार्जशीट में लगाए आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि जगदीश भोला के परिवार के पास 26 एकड़ जमीन है, जो कि पुश्तैनी है। दूसरा जगदीश भोला खुद भी डी.एस.पी. था और उसे वेतन भी मिलता था। उनका कहना था कि ई.डी. हवा में तीर चला रही है।
एडवोकेट करकरा ने कहा कि ई.डी. किसी बहाने केस को लटकाने में विश्वास रखती है, क्योंकि ई.डी. अधिकारियों को पता है कि जगदीश भोला और उसके परिवार के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है।