याकूब मेमन की अर्जी पर SC ने कल तक टाला फैसला

Edited By ,Updated: 27 Jul, 2015 03:51 PM

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1993 के मुंंबई बम विस्फोटों के दोषी याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन की डेथ वारंट के खिलाफ अपील की सुनवाई आज उच्चतम न्यायालय में अधूरी रही और इसे कल तक के लिए टाल दिया गया।

नई दिल्ली: 1993 के मुंंबई बम विस्फोटों के दोषी याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन की डेथ वारंट के खिलाफ अपील की सुनवाई आज उच्चतम न्यायालय में अधूरी रही और इसे कल तक के लिए टाल दिया गया। न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की खंडपीठ ने समयाभाव के कारण मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी। खंडपीठ कल सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर याकूब की याचिका की सुनवाई दोबारा शुरू करेगी। 

इससे पहले एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आतंकवाद एवं विध्वसंक गतिविधि निरोधक कानून (टाडा) की विशेष अदालत द्वारा याकूब के खिलाफ जारी डेथ वारंट का पुरजोर विरोध करते हुए याचिकाकर्ता को किसी प्रकार की राहत न देने का न्यायालय से अनुरोध किया। रोहतगी ने दलील दी कि अपीलकर्ता के राहत के सभी विकल्प खत्म हो चुके हैं। याकूब की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है, साथ ही उसकी दो-दो पुनरीक्षण याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं। शीर्ष अदालत ने उसकी सुधार याचिका भी 21 जुलाई को खारिज कर दी है।   

याकूब की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने इन दलीलों का पुरजोर विरोध किया। रामचंद्रन ने दलील दी कि डेथ वारंट के खिलाफ उनके मुवक्किल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर की है और इस पर राज्यपाल का फैसला आना है। सभी तरह के विकल्प समाप्त हुए बिना उनके मुवक्किल को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता।  

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