Edited By ,Updated: 29 Jul, 2015 03:43 PM
रेल यात्रियों के लिए अहम खबर है। भारतीय रेल ने तत्काल टिकट पर यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए आईडी प्रूफ के नियमों में बदलाव किया है।
नई दिल्ली: रेल यात्रियों के लिए अहम खबर है। भारतीय रेल ने तत्काल टिकट पर यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए आईडी प्रूफ के नियमों में बदलाव किया है।
वेस्टर्न रेलवे की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि नए नियमों के तहत या तो काउंटर से या फिर ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करते वक्त पहचान पत्र का सबूत या उसकी फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं होगी।
हालांकि, अगर यात्रियों का एक समूह तत्काल टिकट पर यात्रा कर रहा है तो उनमें से किसी एक को अपना ऑरिजनल आईडी प्रूफ दिखाना होगा।
नियमों के अनुसार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा सीरियल नंबर के साथ जारी फोटो आईडी कार्ड, फोटो लगा स्टूडेंट आईडी कार्ड और बैंकों द्वारा जारी फोटोग्राफ वाले क्रेडिट कार्ड आईडी प्रूफ के तौर पर मान्य होंगे।
बयान में कहा गया है कि केंद्र या राज्य सरकारों के पीएसयूज द्वारा जारी फोटो आईडी के साथ-साथ जिला प्रशासन, म्युनिसिपल बॉडीज और पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी ऐसे ही फोटो आईडी को भी पहचान पत्र के रूप में पेश किया जा सकता है।