Edited By ,Updated: 29 Jul, 2015 11:36 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार से उन विज्ञापनों पर किए जा रहे खर्चे की विस्तृत ...
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार से उन विज्ञापनों पर किए जा रहे खर्चे की विस्तृत जानकारी की मांगी है जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा उनकी पार्टी को कथित रूप से महिमामंडित किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी तथा न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने आप की सरकार से दिल्ली तथा अन्य राज्यों में जारी किए गए विज्ञापनों पर खर्चे की जानकारी मांगी है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि करदाताओं के पैसे का प्रयोग नेताओं की छवि बनाने में खर्च नहीं किया जा सकता है।
खंडपीठ ने सरकार से तीन अगस्त तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन द्वारा दाखिल जनहित याचिका की सुनाई के बाद अदालत ने यह निर्देश दिया है। माकन ने अपने याचिका में दिल्ली सरकार द्वारा पिं्रट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों पर किए जा रहे खर्चों पर रोक लगाने की मांग की थी।