Edited By ,Updated: 30 Jul, 2015 10:54 AM
हाईकोर्ट ने दिल्ली में ओला कैब के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में वह अपने पुराने रुख पर कायम है।
नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने दिल्ली में ओला कैब के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में वह अपने पुराने रुख पर कायम है। यह फैसला ओला कैब संचालित करने वाली कंपनी एएनआई टेक्नालॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर भी लागू होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली में केवल सीएनजी चालित टैक्सियां ही चलाई जाएं, जिनमें जीपीएस लगा हो और जिनके पास राजधानी में चलाने का लाइसेंस हो।
कोर्ट ने इसके पूर्व इस मामले की सुनवाई करते हुए ओला कैब संचालित करने वाली कंपनी एएनआई टेक्नालॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के वकील से पूछा था कि आप 1 जनवरी के आदेश के बाद कैसे अपनी सेवा चला रहे हैं? कोर्ट ने कहा था कि जब इस आदेश पर कोई रोक नहीं लगी है तो फिर उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा?
मोबाइल ऐप के आधार पर चलने वाली टैक्सी संचालक कंपनियों उबर और ओला आदि पर नकेल कसते हुए आप सरकार ने इन कंपनियों को निर्देश दिया था कि केवल सीएनजी चालित टैक्सियां चलाई जाएं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता और महिलाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं करने का फैसला करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह भी तय किया है कि ऐप आधारित टैक्सी संचालक अगर उसके दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते तो वह उनके खिलाफ अदालत में जाएगी।