Edited By ,Updated: 02 Aug, 2015 05:23 PM
पूंजी बाजार से जुड़े अपने अपराधों को निपटाने कराने का प्रयास करने वाली कंपनियों को कड़ी चेतावनी देेते हुए सेबी ने कहा है कि गंभीर अपराध करने वाली
मुंबई: पूंजी बाजार से जुड़े अपने अपराधों को निपटाने कराने का प्रयास करने वाली कंपनियों को कड़ी चेतावनी देेते हुए सेबी ने कहा है कि गंभीर अपराध करने वाली हर किसी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा और गंभीर मामलों में परिनिर्धारण याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी।
सेबी का कहना है कि इस मामले में अपराध करने वाली कंपनी की हैसियत व आकार से कोई फर्म नहीं पड़ेगा। सेबी के चेयरमैन यू के सिन्हा ने कहा,‘ हमारी कार्रवाई का पैमाना अपराध की गंभीरता है, न न कि कंपनी का आकार। हम उसी प्रणाली का अनुपालन कर रहे हैं जिसका पालन देश में आपराधिक कानून न्याय में होता है।’ इस उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि घड़ी की चोरी करने वाले को दंड देकर माफ किया जा सकता है लेकिन हत्या के मामले में एेसा नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा,‘गंभीर अपराधों में कोई ढील नहीं दी जा सकती जो कि छोटे मामलो में की जा सकती है। हम इसी रख का अनुपालन करते हैं।’ क्या सेबी एेसा प्रणाली लागू कर सकता है कि जिसमें गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और इसमें अपराध करने वाली कंपनी का आकार मायने नहीं रखे, यह पूछे जाने पर सिन्हा ने कहा,‘ यही तो सेबी कर रहा है।’