निर्भयाकांड के अपराधियों को डकैती मामले में 10 साल की सजा

Edited By ,Updated: 02 Sep, 2015 11:54 PM

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राजधानी की एक निचली अदालत ने दिल्ली के कुख्यात निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड में सजा-ए-मौत पाए चारों मुजरिमों को डकैती ...

नई दिल्ली: राजधानी की एक निचली अदालत ने दिल्ली के कुख्यात निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड में सजा-ए-मौत पाए चारों मुजरिमों को डकैती के एक अलग मामले में दोषी ठहराते हुए दस-दस साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। 

 
अपराधियों ने गैंगरेप से पहले एक बढ़ई के साथ मारपीट और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। पटियाला हाउस अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीतेश सिंह ने अक्षय कुमार सिंह, मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 और 365 के तहत इस मामले में दोषी ठहराया था। फैसला सुनाए जाने के दौरान चारों मुजरिम अदालत में मौजूद थे।  
 
गौरतलब है कि छह लोगों ने 16 दिसंबर, 2012 को एक चलती बस में 23 साल की एक लड़की से गैंगरेप किया था। इससे पहले उन्होंने लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया था। निर्भया मामले में मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, इस पर बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुहर लगाई थी। इन मुजरिमों की अपील फिलहाल उच्चतम न्यायालय में लंबित है। 

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