Edited By ,Updated: 04 Sep, 2015 01:14 AM
आेला कैब कंपनी ने आज कहा कि उसकी डीजल टैक्सियां शहर की सीमा के अंदर अब सेवाएं नहीं देंगी। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने उससे यह दिखाने को कहा था कि
नई दिल्ली: आेला कैब कंपनी ने आज कहा कि उसकी डीजल टैक्सियां शहर की सीमा के अंदर अब सेवाएं नहीं देंगी। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने उससे यह दिखाने को कहा था कि कंपनी ने एप आधारित डीजल वाहनों पर दिल्ली सरकार की पाबंदी को बरकरार रखने के उसके आदेश का पालन किया है।
आेला ने अदालत से कहा कि उसके आदेश का पालन करते हुए, कंपनी की डीजल टैक्सियां आज से केवल एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा तक सीमित होंगी। आेला ने कहा कि कंपनी ‘आेला टेक्नोलाजी प्लेटफार्म’ पर उपलब्ध नहीं होगी। कंपनी ने कहा कि इसके लिए जरूरी साफ्टवेयर विकसित किया गया है और यह आज सुबह दस बजे से संचालित होना शुरू हो गया।
आेला ब्रांड को संचालित करने वाली कंपनी एएनआई टेक्नोलाजीस ने न्यायमूर्ति मनमोहन के सामने ये बातें कहीं। न्यायाधीश ने कंपनी को पांच अक्तूबर तक यह हलफनामा उसके सामने पेश करने का निर्देश दिया कि उसने अदालत के 29 जुलाई के आदेश और लाइसेंस दिशानिर्देश का पालन किया। उच्च न्यायालय ने 29 जुलाई को दिल्ली सरकार के एक जनवरी के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें संशोधित रेडियो टैक्सी योजना का पालन नहीं करने वाली सभी एप आधारित कैब सेवाओं के शहर में संचालन पर रोक लगा दी थी। आेला ने एकल न्यायाधीश की पीठ के फैसले को खंडपीठ के सामने चुनौती दी थी जिसने 11 अगस्त को उसकी अपील खारिज कर दी थी।