प्रदूषण कर समय की मांग, सोमवार को आदेश : सुप्रीम कोर्ट

Edited By ,Updated: 09 Oct, 2015 12:35 PM

green tax must be paid by commercial vehicles passing through delhi sc

उच्चतम न्यायालय राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर टोल टैक्स से इतर प्रदूषण कर लगाने के बारे में सोमवार को आदेश जारी करेगा।

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर टोल टैक्स से इतर प्रदूषण कर लगाने के बारे में सोमवार को आदेश जारी करेगा।  

मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की खंडपीठ ने कहा कि राजधानी में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर 'प्रदूषण कर' लगाना समय की मांग है। खंडपीठ ने कहा कि वह ट्रक सहित बड़े व्यावसायिक वाहनों पर 1300 रुपए तथा हल्के व्यावसायिक वाहनों पर 600 रुपए का अतिरिक्त प्रदूषण कर लगाने के बारे में सोमवार को अपना आदेश सुनाएगी। यह कर वैसे वाहनों पर भी लगाया जाना है, जो दूसरे राज्यों तक जाने के क्रम में दिल्ली के रास्ते गुजरते हैं और यहां की हवा को प्रदूषित करते हैं।   

न्यायालय ने कहा कि वह प्रयोग के तौर पर अपना आदेश पहले 4 महीने के लिए सुनाएगा और वास्तविक धरातल पर इसका असर देखेगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एम्बुलेंस, दूध, पैट्रोल, डीजल, फल, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ लेकर दिल्ली आने वाले वाहनों को इस कर से छूट दी जाएगी।  

शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के टोल बूथ पर व्यावसायिक वाहनों से यह पर्यावरण कर इकट्ठा किया जाएगा और दिल्ली सरकार को प्रत्येक सप्ताह सौंपा जाएगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आगामी सोमवार का आदेश इस बारे में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के गत 7 अक्तूबर के आदेश का स्थान लेगा।  

गौरतलब है कि प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए एनजीटी ने दिल्ली में दाखिल होने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों को टोल कर के अलावा पर्यावरण मुआवजा शुल्क भी अदा करने के निर्देश दिए हैं।  

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