पैट्रोल पंप कर्मी की मौत पर परिवार को मिला 17 लाख का मुआवजा

Edited By ,Updated: 26 Nov, 2015 01:58 AM

17 lakhs compensation to the family of death of petrol pump worker

पैट्रोल पंप पर कार्यरत सेल्समैन की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल के प्रिजाइङ्क्षडग ऑफिसर नाजर सिंह ने उसके बेटे समेत पिता व विधवा पत्नी के लिए 17,21,000 रुपए का मुआवजा 7.5 प्रतिशत ब्याज सहित मंजूर किया है। मामले...

 चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पैट्रोल पंप पर कार्यरत सेल्समैन की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल के प्रिजाइङ्क्षडग ऑफिसर नाजर सिंह ने उसके बेटे समेत पिता व विधवा पत्नी के लिए 17,21,000 रुपए का मुआवजा 7.5 प्रतिशत ब्याज सहित मंजूर किया है। मामले में याचिकाकत्र्ता मृतक के पिता उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के गोमती प्रशाद(57), मृतक की पत्नी सुमन मिश्रा(30) व साढ़े 3 साल का बेटा अनमोल शामिल हैं। इन्होंने सैक्टर-15 डी के रशपाल सिंह वालिया और ओरिएंटल इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया था। इन्हें संबंधित मुआवजा चुकाने के आदेश दिए गए हैं। याचिका के मुताबिक 7 फरवरी, 2012 को विजय कु मार (मृतक) सैक्टर-49 में पैदल काम पर सैक्टर-46 जा रहा था।

 इसी बीच चंडीगढ़ नंबर की इनोवा कार ने तेजी और लापरवाही भरे तरीके से विजय को टक्कर मार दी। याचिका के मुताबिक इसे रशपाल सिंह चला रहे थे। गंभीर रूप से घायल विजय को जी.एम.सी.एच.-32 ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। थाना 34 पुलिस ने संबंधित दुर्घटना को लेकर आपराधिक केस दर्ज किया था। 

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