घर की छत से उठाकर 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दोषी को हुई 20 साल कैद

Edited By ,Updated: 30 Nov, 2015 08:42 PM

convicted got 20 year prison for raping 4 year old girl

एक 4 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले उत्तराखंड के 30 वर्षीय शंकर सिंह को सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की कोर्ट ने 20 साल कैद व 2 लाख, 8 हजार रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र) : एक 4 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले उत्तराखंड के 30 वर्षीय शंकर सिंह को सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की कोर्ट ने 20 साल कैद व 2 लाख, 8 हजार रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई है। शंकर को अदालत ने अपहरण, शारीरिक शोषण की नीयत से अपहरण और दुष्कर्म की अहम धारा के तहत सजा सुनाई है। उसके खिलाफ मनीमाजरा पुलिस ने आई.पी.सी. की संबंधित धाराओं समेत पोक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत पिछले वर्ष 8 दिसंबर को आपराधिक केस दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी का डी.एन.ए. पीड़िता के  साथ वारदात के बाद लिए सैंपल्स के साथ मैच हो गया था। यह केस में अभियोजन पक्ष का अहम सबूत रहा। पुलिस ने कुल 16 गवाह केस में रखे थे जिनमें मैडिकल करने वाले डाक्टर्स विशेष रुप से शामिल थे। 
 
शिकायतकर्ता किशनगढ़ निवासी पीड़ित बच्ची की मां थी। उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन उन्होंने अपनी बेटी को नहलाने के बाद घर की छत पर छोड़ा था और खुद नहाने गई थी। जब वह नहा कर आई तो बेटी वहां मौजूद नहीं थी। वाक्या करीब साढ़े 10 बजे का था। बच्ची की तलाश में उन्हें व उनके पति को सके तड़ी रोड़ पर बेटी आरोपी की गोद में दिखी जो उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें कर रहा था। रोती हालत में बच्ची को आरोपी के चंगुल से छुड़ा आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया था जिसके बाद उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की गई।
 

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