Edited By ,Updated: 01 Dec, 2015 03:27 PM
वर्ष 2011 में 14 वर्षीय मासूम का बलातकार करने वालों को आखिरकार सजा मिल ही गई।
जम्मू कश्मीर: वर्ष 2011 में 14 वर्षीय मासूम का बलातकार करने वालों को आखिरकार सजा मिल ही गई। उधमपुर के प्रिंसिपल सेशन जज आर एस जैन ने तीन आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई। तीनों ने वर्ष 2011 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे बलातकार किया था।
आरोपी राहुल शर्मा को सात और अपहरण्रकर्ता गणेश कुमार और पवन शर्मा को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 6 अक्तूबर 2011 को एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी किरमू के पास घास काटने गई थी और तब से गायब हो गई है।
मामले की छानबीन में पता चला कि गणेश और पवन ने गाड़ी में उसका अपहरण किया और उसे प्लासन मोड़ ले गए। घरवालों ने लड़की की काफी खोजबीन की। लड़की के बयान के आधार पर ही पुलिस ने अपहरण और बलातकार का मामला दर्ज किया।