अदालत का हेराल्ड मामले में निचली अदालत की कार्यवाही में दखल से इंकार

Edited By ,Updated: 12 Feb, 2016 06:14 PM

national herald case congress sonia gandhi rahul gandhi supreme court

उच्चतम न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत में लंबित कार्यवाही निरस्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से आज इंकार कर दिया

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत में लंबित कार्यवाही निरस्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से आज इंकार कर दिया परंतु कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी के बारे में उच्च न्यायालय की चुनिन्दा टिप्पणियों को हटा दिया। शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने का भी उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। साथ ही न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट जब भी आवश्यक समझेंगे उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिये तलब कर सकते हैं।  
 
न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ के समक्ष भाजपा नेता सुब्रमणियन स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट देने का प्रतिवाद किया।  पीठ ने कहा, ‘‘इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा याचिकाकर्ताओं की स्थिति को देखते हुये हमारा मानना है कि निचली अदालत में उनकी उपस्थिति से सुविधा की बजाय और अधिक असुविधा ही होगी।’’  न्यायालय ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत पेश से छूट होगी और यह निचली अदालत किसी भी चरण में आवश्यकता पडऩे पर उन्हें उपस्थित होने के लिए तलब कर सकती है।’’ 
 
न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य की आेर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल, अभिषेक मनु सिंघवी और आर एस चीमा के साथ ही स्वामी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। पीठ ने कहा, ‘‘जहां तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही निरस्त करने का आग्रह अस्वीकार करने के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय का सवाल है तो हम इसमें हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं समझते।’’ 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!