यदि नेता 70 साल की उम्र में रिटायर हो सकते हैं तो बीसीसीआई के पदाधिकारी क्यों नहीं: SC

Edited By ,Updated: 29 Apr, 2016 10:45 PM

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उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के पदाधिकारियों की सेवानिवृति के लिए...

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के पदाधिकारियों की सेवानिवृति के लिए 70 साल की उम्र तय किए जाने संबंधी न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा समिति की सिफारिशों का प्रतिरोध करने पर आज बीसीसीआई को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ‘‘इन दिनों जब नेता इस उम्र में रिटायर हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते ?’’ मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा, ‘‘70 क्यों ? आपको 60 में रिटायर होना चाहिए । 
 
इन दिनों नेताओं को भी 70 में रिटायर होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो बीसीसीआई के पदाधिकारी एेसा क्यों नहीं कर सकते ? 70 साल से ज्यादा उम्र के एेसे लोगों को सलाहकार की भूमिका में रखा जा सकता है जिनके पास समझदारी और अनुभव हो। एक सीमा होनी चाहिए और आपको कहना चाहिए कि बस अब बहुत हुआ।’’ 
 
न्यायमूर्ति एफ एम आई कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया, जिनकी मृत्यु 75 साल की उम्र में हुई, का हवाला देते हुए कहा कि अपने आखिरी दिनों में वह बातचीत करने की हालत में भी नहीं थे। पीठ ने कहा, ‘‘बीसीसीआई के पिछले अध्यक्ष (जगमोहन डालमिया) संवाद भी नहीं कर पाते थे।
 
उन्हें चुनने वाले लोग ये क्यों नहीं देख सके कि वे उन्हें चुन क्यों रहे हैं? बीसीसीआई अध्यक्ष को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से पांच साल ज्यादा वक्त दिया गया है । क्या आप एक एेसे हालात की कल्पना कर सकते हैं जब बीसीसीआई का अध्यक्ष संवाद ही न कर सके। क्रिकेट के मामलों का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति को शारीरिक तौर पर चुस्त दुरूस्त होना चाहिए ।’’ 

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