Edited By ,Updated: 03 May, 2016 03:31 PM
दिल्ली एनसीआर में डीजल कैब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर एक बार दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में डीजल कैब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर एक बार दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने अर्जी में कोर्ट से लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक मई से फैसला लागू हाेने के बाद टैक्सी ड्राइवरों ने विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया और कई जगहों पर मुख्य सड़कें जाम कर दीं। लगातार दो दिन सड़कें जाम होने से आम लोगों को मुश्किल हुई तो दिल्ली सरकार ने एक बार फिर कोर्ट का रुख किया।
सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि इस आदेश को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, जिससे लोगों को असुविधा ना हो और कानून-व्यवस्था भी बरकरार रहे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इसके लिए शाम चार बजे तक रोडमैप मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी।