उत्तराखंड संकट: SC ने केंद्र से कहा- हमारी निगरानी में क्यों न हो उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट?

Edited By ,Updated: 03 May, 2016 04:17 PM

uttarakhand crisis

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी देख-रेख में उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराए जाने का केन्द्र को आज सुझाव दिया। मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी गई है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी देख-रेख में उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराए जाने का केन्द्र को आज सुझाव दिया। मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी गई है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और शिवकीर्ति सिंह की खंड़पीठ ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रहतोगी से कहा कि वे उत्तराखंड़ में शीर्ष न्यायालय की देख-रेख में शक्ति परीक्षण की संभावनाओं पर निर्देश लें और केन्द्र की राय से न्यायालय को बुधवार तक अवगत कराए। न्यायालय ने मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है।

न्यायालय ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केन्द्र की 22 अप्रैल को दायर याचिका पर यह आदेश दिया। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि उत्तराखंड़ में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा और उसने मामले की सुनवायी तक शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी थी।

शीर्ष न्यायालय ने नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले पर 27 अप्रैल तक रोक लगा दी थी और इसके बाद अगले आदेश तक रोक को आगे बढ़ा दिया था। राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस का जश्न शुरू ही हुआ था कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के शीर्ष न्यायालय के फैसले ने उनकी खुशियों पर तुषारापात कर दिया।

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