Edited By ,Updated: 06 May, 2016 11:33 AM
नेशनल एजिजिबिलिटी टेस्ट(एनईईटी) को लककर राज्यों में अनिश्चिता की स्थिति है।
जम्मू कश्मीर: नेशनल एजिजिबिलिटी टेस्ट(एनईईटी) को लककर राज्यों में अनिश्चिता की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट दो चरणों में करने की अनुमति दे दी है।
ऐसे में पहला चरण एक मई को होगा और दूसरा 24 जुलाई को। जम्मू कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले में अपने विशेष दर्जे का हवाला दिया है और कहा है कि उसे धारा 370 के तहत स्पेशल स्ट्ेटस मिला हुआ है। ऐसे में केन्द्र का कोई भी कानून राज्य में लागू करने से पहले उसे राज्य विधानसभा में पारित किया जाना जरूरी है। राज्य अपने मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए परीक्षा आयोजित करने का अधिकार रखता है।
हांलाकि न्यायमूर्ति अनिल दबे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि राज्य अपनी परीक्षाएं ले सकते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि प्राइवेट मेडिकल कालेजों को अपनी परीक्षाएं लेने की अनुमति नहीं है।