Edited By ,Updated: 27 May, 2016 08:51 PM
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने आज वैष्णोदेवी की पूर्जा अर्चना का व्यवसायीकरण करने पर श्रीमाता वैष्णोदेवी तीर्थस्थल बोर्ड से जवाब मांगा है।
जम्मू: जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने आज वैष्णोदेवी की पूर्जा अर्चना का व्यवसायीकरण करने पर श्रीमाता वैष्णोदेवी तीर्थस्थल बोर्ड से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे और न्यायमूर्ति बी एस वालिया की खंडपीठ ने एडवोकेट सुमित नय्यर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिका में न्यायालय से उस आदेश को वापस लेने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है जिसमें बोर्ड ने मां की आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं से पैसा लेने का प्रावधान किया गया है।