अदालत ने हाफिज सईद की कश्मीर संबंधी याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

Edited By ,Updated: 24 Aug, 2016 06:15 PM

pakistan court reserves verdict on hafiz saeed kashmir petition

पाकिस्तान की एक अदालत ने जमात-उद-दावा(जेयूडी) के सरगना और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की उस याचिका पर आज फैसला ...

लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने जमात-उद-दावा(जेयूडी) के सरगना और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की उस याचिका पर आज फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उसने मांग की है कि पाकिस्तानी सरकार को कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने का आदेश जारी किया जाए । जेयूडी सरगना के सईद ने बीते 12 अगस्त को लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर नवाज शरीफ को निर्देश दिए जाने की मांग की थी ।

लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सैयद मंसूर अली ने इस याचिका पर सुनवाई की और सईद के वकील एके डोगर की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया । सईद ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि भारत कश्मीरियों पर ‘अत्याचार कर रहा है’ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्तावों ‘उल्लंघन कर रहा है।’ उसने दावा किया कि भारतीय सुरक्षा बल ‘निर्दोष कश्मीरियों की हत्या कर रहे हैं’ और ‘उनकी रोजमर्रा की जिंंदगी को बर्बाद कर रहे हैं ।’

याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारत ने कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का उनका अधिकार भी नहीं दिया । सईद का दावा है कि पूरे क्षेत्र में शांति को दांव पर लगा दिया गया है । डोगर ने कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अदालत राजनीतिक और विदेश मामलों में दखल दे सकती है । वकील ने कहा, ‘‘भारतीय सेना निर्दोष कश्मीरियों को मार रही है लेकिन पाकिस्तान सरकार बयान जारी करने के अलावा व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं कर रही है ।’’ 

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