SC से सुब्रत रॉय को राहत, 24 अक्तूबर तक 200 करोड़ रुपए चुकाने को कहा

Edited By ,Updated: 28 Sep, 2016 04:46 PM

supreme court subrata roy

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रॉय की पैरोल 24 अक्तूबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने इस दौरान सहारा से 200 करोड़

नई दिल्लीः सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रॉय की पैरोल 24 अक्तूबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने इस दौरान सहारा से 200 करोड़ रुपए सेबी के अकाऊंट में जमा कराने को कहा है। इसके पहले शुक्रवार को कोर्ट ने सुब्रत रॉय को एक हफ्ते का समय दिया था। 6 मई को सुब्रत रॉय की मां का निधन होने के बाद उन्‍हें मानवीय आधार पर पैरोल दी गई थी। 

बुधवार को सहारा चीफ द्वारा दायर की गई नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। पिछले हफ्ते शुक्रवार की सुबह सुनवाई के दौरान सहारा की वकील की टिप्पड़ी से नाराज होकर पहले कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 3 अक्तूबर तक के लिए ज्‍युडिशियल कस्‍टडी में जेल भेजने का आदेश दिया था लेकिन सुब्रत रॉय ने इसके बाद सशर्त माफी मांग ली। इसके बाद कोर्ट ने दूसरे जजों से विचार के बाद उन्हें एक हफ्ते की राहत दी थी। 28 सितंबर को 200 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त पर यह राहत 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।

5 बार बढ़ी सहारा की पैरोल 
6 मई को मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राय को पैरोल मिली थी। 200 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा करने की शर्त पर कोर्ट ने पैरोल 11 जुलाई तक बढ़ाई। 11 जुलाई को कोर्ट ने 300 करोड़ रुपए और जमा करने की शर्त पर पैरोल 3 अगस्त तक बढ़ाई। 4 अगस्त को पैरोल 16 सितंबर तक बढ़ाई गई। उसी दिन 300 करोड़ रुपए और जमा कराने का आदेश दिया। 16 सितंबर को 300 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त पर 23 सितंबर तक पैरोल बढ़ा दी गई। 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 200 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त परी 24 अक्अूबर तक पैरोल बढ़ा दी है।

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