Edited By ,Updated: 20 Jan, 2017 02:39 PM
यहां की एक अदालत ने आज दिल्ली पुलिस को सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर की गई आपराधिक शिकायत के सिलसिले में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
नई दिल्ली: यहां की एक अदालत ने आज दिल्ली पुलिस को सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर की गई आपराधिक शिकायत के सिलसिले में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुनीष मरकान ने शिकायतकर्ता के वकील की दलीलों को सुनने के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर थाने के अधिकारियों से रिपोर्ट पेश करने को कहा।
अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 15 अप्रैल तय की है। कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी यह समयसीमा तय की गयी है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता बृजेश शुक्ला ने अदालत के समक्ष अपने दावों से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किए। उनका दावा है कि दिल्ली सरकार ने 20 अखबारों में विज्ञापन देने के लिए 42 लाख रूपये से अधिक का खर्च किया। उनके मुताबिक ये विज्ञापन गुमराह करने वाले हैं।
शिकायतकर्ता के वकील राजेश कुमार ने इससे पहले अदालत को बताया कि सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गये एक सवाल के जवाब में दिल्ली सरकार ने स्वीकार किया है कि 30 अक्तूबर, 2015 को अखबारों को विज्ञापन देने पर 42,01,405 लाख रूपये खर्च किए गए। उनकी दलील है कि ‘झूठ फैलाने’ के लिए लोगों के धन का इस्तेमाल किया गया और साथ ही लोगों को ‘भ्रमित’ किया गया।