सरकारी नौकरी में पोस्ट क्रिएट करना होगा अब और होगा मुश्किल!

Edited By ,Updated: 21 Apr, 2017 02:20 PM

creating a post in government job will now be difficult

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सरकारी मशीनरी पर खर्च घटाने की तैयारी कर रहे हैं जिसके तहत केंद्र सरकार के विभागों में खाली पड़ी पोस्‍ट को परमानेंट खत्म करने से लेकर नए पदों के क्रिएशन के नियम सख्त किए जा रहे हैं।..

नई दिल्लीः  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सरकारी मशीनरी पर खर्च घटाने की तैयारी कर रहे हैं जिसके तहत केंद्र सरकार के विभागों में खाली पड़ी पोस्‍ट को परमानेंट खत्म करने से लेकर नए पदों के क्रिएशन के नियम सख्त किए जा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार के सभी विभागों को अगले 3 महीने में इस दिशा में उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट भी सबमिट करने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार इसके लिए सभी मंत्रालयों और डिपार्टमेंट को ऑफिस मेमोरेंडम भेज दिया गया है जिसमें कहा गया है नई पोस्ट क्रिएट करने, उसके रिवाइवल, पोस्ट को जारी रखने या पोस्ट के ट्रांसफर से संबंधिक डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर तत्काल मौजूदा मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से वापस ली जा रही है।

अब यह अधिकार फाइनेंस मिनिस्ट्री और कैबिनेट और उसके उपर की अथॉरिटी के पास होगा। नए निर्देश में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से नीचे की पोस्ट क्रिएट करने , जारी रखने और पोस्ट ट्रांसफर करने का अधिकार फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास होगा। यानी दूसरे डिपार्टमेंट अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। साथ ही ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे उपर के लेवल की पोस्ट पर कैबिनेट की मंजूरी लेना जरूरी होगा।

   कौन सी पोस्ट होगी खत्म
 - मौजूदा पोस्ट जो दो साल से ज्यादा समय से खाली पड़ी है।
- मौजूदा पोस्ट जो 5 साल से ज्यादा समय से खाली पड़ी हैं, उसे तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया जाएगा।
- नई पोस्ट जो खाली पड़ी हैं, साथ ही उसके रूल्स और रेग्युलेशन बने हुए हैं वह दो साल तक लाइव रहेंगी।
- नई पोस्ट जो खाली पड़ी हैं, मगर उसके रूल्‍स और रेग्युलेशन नहीं बने हुए हैं वह तीन साल तक लाइव रहेंगी।


 

 

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