SEBI कोर्ट ने सुब्रत रॉय के खिलाफ गैर जमानती वारंट किए खारिज

Edited By ,Updated: 21 Apr, 2017 04:12 PM

sebi court dismisses non bailable warrant against subrata roy

सेबी कोर्ट ने आज सुब्रत रॉय के खिलाफ गैर जमानती वारंट खारिज ...

मुम्‍बईः मुम्‍बई की स्‍पेशल सेबी कोर्ट ने सुब्रत राय सहारा के उपस्थित होने के बाद उनके खिलाफ जारी नॉन बेले‍बल वॉरंट कैंसिल कर दिया। कोर्ट ने इस मामले की अगली तारीख 18 मई तय की है, और कहा है कि उसी दिन सहारा सेबी विवाद मामले में आरोप तय होने को लेकर सुनवाई शुरू की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने पिछली तारीख में उपस्थित न होने पाने को लेकर एक हलफनामा भी देने को कहा है। गत सोमवार सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की एंबी वैली की नीलामी करने का आदेश दे दिया था। देश की सर्वोच्च अदालत ने निवेशकों का पैसा लौटा पाने में सहारा समूह की नाकामयाबी का हवाला देते हुए यह फैसला दिया था।

क्‍या है सहारा-सेबी विवाद     
सहारा की दो सहयोगी कंपनियों एस.सी.एस.सी.एल. और एस.एच.आई.सी.एल. पर गलत तरीके से 18 हजार करोड़ रुपए एकत्र करने का आरोप है। सहारा की सहयोगी कंपनियों ने यह पैसा 30 लाख निवेशकों से जुटाने का दावा किया था। सेबी ने यह पैसा 15 फीसदी ब्‍याज के साथ लौटाने का आदेश दिया था। आरोप है कि सहारा की ग्रुप कंपनियों ने यह आदेश नहीं माना है।

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