1 जुलाई के बाद गोल्ड खरीदना और बेचना नहीं होगा आसान

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Jun, 2017 02:11 PM

gold will not be easy to buy and sell after july 1

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लागू होने के बाद अब आपके लिए गोल्ड, सिल्वर, डायमंड की ज्वैलरी को खरीदना और बेचना महंगा हो जाएगा।

नई दिल्लीः गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लागू होने के बाद अब आपके लिए गोल्ड, सिल्वर, डायमंड की ज्वैलरी को खरीदना और बेचना महंगा हो जाएगा। यही नहीं आपको कैश में खरीदारी करने से लेकर ज्वैलरी बेचकर कैश लेने में कई सारे नए नियमों का पालन करना होगा। कुल मिलाकर आपको जुलाई से ज्वैलरी खरीदने और बेचने के लिए इन नियमों को जानना जरूरी है। GST लागू होने के बाद ज्वैलरी खरीदने से लेकर उसे बेचने के लिए अब कन्ज्यूमर टैक्स चुकाने होंगे। साथ ही कारोबारियों के लिए कई सारे कॉम्प्लायंस भी बढ़ जाएंगे। ऐसे में जीसएटी से ज्वैलरी इंडस्ट्री पर किस तरह का असर होगा। साथ ही उसे लागू करने के लिए कारोबारियों को किन बातों का ध्यान रखना होगा।
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ज्वैलर नहीं दे सकता 10 हजार से ज्यादा कैश
ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन नितिन खंडेलवाल ने बताया कि GST में ज्वैलर को 10,000 रुपए से अधिक की पेमेंट चेक से ही करनी है। ज्वैलर 10,000 रुपए से अधिक की ट्रांजेक्शन कैश में नहीं कर सकता। यानी, अगर आपने 4 या 5 ग्राम की ज्वैलरी बेची और उसका अमाउंट 11,000 रुपए बनता है, तब भी ज्वैलर आपको चेक से ही पेमेंट करेगा। आपको पुरानी ज्वैलरी बेचने से हुई इनकम को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी दिखाना होगा।
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ज्वैलरी बेचकर नई खरीदने पर 2 बार देना होगा टैक्स
आपने 50 ग्राम की ज्वैलरी बेची और 70 ग्राम की नई ज्वैलरी खरीदी, तो कस्टमर को दो बार टैक्स चुकाना होगा। ज्वैलर को पुरानी ज्वैलरी यानी 50 ग्राम पर 3 फीसदी रिवर्स चार्ज चुकाना होगा। नई ज्वैलरी 70 ग्राम पर अलग 3 फीसदी GST चुकाना होगा।
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10,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन होगी ऑन रिकॉर्ड
अभी तक 2 लाख की ज्वैलरी खरीदने पर कस्टमर का पैन कार्ड जरूरी है और कस्टमर के 10,000 रुपए से ज्यादा की ज्वैलरी बेचने पर ज्वैलर चेक देगा। चेक से केवाईसी हो जाएगी और 10,000 रुपए से ज्यादा की सभी ट्रांजेक्शन ऑन रिकॉर्ड अपने आप हो जाएगी।
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ज्वैलरी बेचकर नई खरीदने पर 2 बार देना होगा टैक्स
आपने 50 ग्राम की ज्वैलरी बेची और 70 ग्राम की नई ज्वैलरी खरीदी, तो कस्टमर को दो बार टैक्स चुकाना होगा। ज्वैलर को पुरानी ज्वैलरी यानी 50 ग्राम पर 3 फीसदी रिवर्स चार्ज चुकाना होगा। नई ज्वैलरी 70 ग्राम पर अलग 3 फीसदी GST चुकाना होगा।
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GST में पुरानी ज्वैलरी बेचने पर चुकाना होगा टैक्स
ज्वैलरी बेचने पर आपको रिवर्स चार्ज चुकाना होगा। अगर आपने 50 ग्राम की ज्वैलरी ज्वैलर को बेची, तो ज्वैलर आपसे 3 फीसदी रिवर्स चार्ज लेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस केस में कस्टमर एक अनरजिस्टर्ड डीलर है जिससे ज्वैलर गोल्ड खरीद रहा है। पुरानी ज्वैलरी खरीदने पर ज्वैलर को 3 फीसदी रिवर्स चार्ज सरकार को देना होगा और इस पर उसे सरकार की तरफ से रिटर्न (3 फीसदी रिवर्स चार्ज का) नहीं मिलेगा। ऐसे में ज्वैलर ये 3 फीसदी रिवर्स चार्ज कस्टमर से लेगा।

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