रिटर्न फाइल करने को बचे पांच दिन,CBDT ने दी बड़ी राहत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Jul, 2017 05:54 PM

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सीबीडीटी ने लोगों को राहत देते हुए बिना आधार कार्ड लिंक करवाए भी आयकर रिटर्न मंजूर करनी शुरू कर दी है।

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सीबीडीटी ने लोगों को राहत देते हुए बिना आधार कार्ड लिंक करवाए भी आयकर रिटर्न मंजूर करनी शुरू कर दी है। जालंधर के चार्टड अकाउंटेड अश्विनी जिंदल ने बिना आधार कार्ड लिंक किए चार रिटर्न फाइल किए जिन्हें आयकर विभाग की वैबसाइट ने मंजूर लिया। 

इससे पहले आयकरदाताओं को पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने में बड़ी परेशानी आ रही थी क्योंकि बड़ी संख्या में पैन कार्ड और आधार कार्ड में दी गई जानकारी में डेट ऑफ बर्थ, नाम, पता या पिता का नाम के स्पेलिंग में फर्क था। लिहाजा वेबसाइट पैन व आधार कार्ड को लिंक नहीं कर पा रही थी। नई व्यवस्था के तहत ऋण में आधार नंबर या आधार आवेदन करते समय एनरोल्मेंट नंबर डालने पर ही रिर्टन फाइल हो रही है। 

अश्विनी जिंदल ने भेजी थी वित्त मंत्रालय को प्रेजेंटेशन
लोगों को आधार कार्ड व पैन कार्ड लिंक करने में आ रही परेशानियों को लेकर अश्विनी जिंदल ने 21 जुलाई को ही वित्त मंत्री व सीबीडीटी को इस मामले में डिटेल प्रेजेंटेशन भेजी थी। इस प्रेजेंटेशन में अश्विनी जिंदल ने लिखा था कि तकनीकि व नाम, पता, पिता के नाम के स्पेलिंग में फर्क की वजह से लोगों का आधार व पैन कार्ड लिंक नहीं हो रहे। लिहाजा लोग तय समय में अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे इसलिए लोगों को आयकर फाइल करने की तिथि में राहत दी जाए।

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